Legal representatives of the deceased or victim of a motor accident can lay a claim for compensation either under Section 163A or 166 of the Motor
Vehicles Act, 1988. Explain elaborately parameters and yardsticks set out for determining quantum of compensation in respect of claim under Section 163A and 166 of the Act. Deliberate on Section 168 of the Act vis-a-vis both the claims.
मोटर दुर्घटना में मृतक के विधिक प्रतिनिधि या आहत व्यक्ति द्वारा मुआवजा प्राप्त करने हेतु धारा 163-क अथवा 166 मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत् दावा संस्थापित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 163-क व 166 के अन्तर्गत प्रस्तुत दावे में मुआवजा निर्धारण के आधार व मापदण्डों की विस्तृत व्याख्या करें। उक्त दोनों दावे के संदर्भ में अधिनियम की धारा 168 के प्रावधानो की विवेचना करें।
What are the general rules of succession in case of female Hindu under Chapter II of the Hindu Succession Act, 1956? Elucidate the order of succession and manner of distribution amongst heirs of a female and right of child in womb.
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अध्याय II के अन्तर्गत हिन्दू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम क्या है? हिन्दू नारी के वारिसों में उत्तराधिकार का क्रम और वितरण की रीति और गर्भ स्थित अपत्य के अधिकार का विशदीकरण कीजिये।
Citizens right to freedom of speech and expression has many facets and in the present scenario, it has acquired great significance to enforce transparency and accountability about the affairs of the State and public bodies. Elaborate on the issue and also make a critical analysis that right is not absolute but subject to reasonable restrictions.
नागरिको के वाक एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार के कई पहलू है एवं वर्तमान परिदृश्य में इसने राज्य एवं सार्वजनिक निकायों के कार्यकलापों में पारदर्शिता एवं जबाबदेही के
प्रवर्तन के सन्दर्भ में महती उपयोगिता अर्जित की है। इस बिन्दु पर विस्तारपूर्वक विवेचना करें एवं यह अधिकार सम्पूर्ण नहीं है अपितु युक्तियुक्त निर्बन्धनो के अध्यधीन है, का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।
Plaintiff 'A' instituted a civil suit against defendant 'B' for perpetual injunction for restraining him from raising construction on his plot, which is adjacent to the plot of 'A', without prior permission from competent authority and further not to raise construction on the set back area.Defendant 'B' filed an application under Section 11 CPC with supporting documents resisting the suit by pleading that earlier 'A' filed a suit wherein the matter directly and substantially in Issue between the same parties has been finally adjudicated by a Court of competent jurisdiction. "A' submitted reply to the same and sought dismissal of the application with a plea that earlier judgment was rendered by the Court of competent jurisdiction by relying on inadmissible evidence and some of the legal precedents which were not of binding nature. A plea is also sought to be raised that alleged unauthorized construction on set back area was not subject matter of the earlier suit. Draw an order with reasons on the application made by defendant
'वादी 'अ' ने प्रतिवादी "ब जिसका खण्ड वादी के भू खण्ड से पाश्वस्थ है के विरूद्व इस आशय का स्थायी निषेधाज्ञा वाद प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी 'ब' को खण्ड में सक्षम अधिकारी से बिना स्वीकृति प्राप्त किये निर्माण कार्य करने से रोका जावे और यह भी आदेशित किया जावे कि वह भू खण्ड के सेटबेक में निर्माण कार्य न करें। प्रतिवादी 'ब' ने बाद में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता मय वांछित अभिलेख प्रस्तुत कर ये अभिकथन किया की पूर्व में 'अ' ने एक वाद प्रस्तुत किया जिसमें पक्षकारों के मध्य प्रत्यक्षतः एवं सारतः विवाद की विषय वस्तु वही थी जो वर्तमान वाद में है तथा उक्त वाद का अन्तिम निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। -'अ ने प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना इस आधार पर की कि पूर्व में पारित सक्षम न्यायालय का निर्णय साक्ष्य में अग्राहय अभिलेखों एवं आबध्यकारी पूर्व न्याय निर्णयो पर आधारित है। यह तथ्य भी प्रतिउत्तर में उल्लेखित किया कि पूर्व में दायर वाद में सेटबेक पर तथाकथित अवैध निर्माण कार्य वाद का विषयवस्तु नहीं था। प्रतिवादी 'ब' द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सकारण आदेश पारित करें।
Sir please provide some more extract for us...I m going for translator post... please help
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